पुर्व प्रधान कमलावती सहित 12 लोगो पर मुकदमा दर्ज
भारत रक्षक न्यूज
ब्यूरो कार्यालय महराजगंज
महराजगंज फर्जी खरवार अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में कोतवाली पुलिस कोर्ट के आदेश पर घुघली थाना क्षेत्र के नन्दना के 12 आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना,मे एससीएसटी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। यह कार्रवाई कुशीनगर जिला अनुसूचित जाति संगठन के अध्यक्ष राधाचरण के तहरीर पर हुई है। आरोप है कि गैर अनुसूचित जाति का होने के बाद भी आरोपितों ने अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र बनवाया है। एनजीओ ने अपने शोध रिपोर्ट के आधार पर यह मामला उजागर किया था। कार्रवाई के लिए एनजीओ के अध्यक्ष कोर्ट पहुंचे थे।कुशीनगर जिले के कसया तहसील क्षेत्र के अन्ध्या गांव की संस्था डॉ.भीमराव आंबेडकर अनुसूचित जाति उत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष राधाचरण की तहरीर के मुताबिक उनकी संस्था लंबे समय से अनुसूचित जाति के अधिकारों के संरक्षण को लेकर कार्य करती है। अध्यक्ष के मुताबिक उन्हें पता चला था कि घुघली थाना क्षेत्र के नन्दना के आरोपितों ने गैर अनुसूचित होते हुए भी लोकसेवकों प्रभाव में लेकर फर्जी व कूटरचित जाति प्रमाणपत्र जारी करा लिया है। इस मामले में महराजगंज जिले के जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। प्रकरण में दो जून 2022 को ही सभी 12 आरोपितों का जाति प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया गया था। उसी के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध पुलिस को कार्रवाई के लिए तहरीर दी गई थी, लेकिन मामले में मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। जिसके बाद न्यायालय में वाद दाखिल किया गया। जिस पर न्यायालय के आदेश के क्रम में नन्दना गांव के रहने वाले सत्यनारायण, कमलावती, जनार्दन खरवार, मनीष कुमार खरवार, रिंजू देवी, देवेंद्र कुमार खरवार, बृजनारायण, मीना देवी,कुमारी शालिनी, कुमारी आंचल, सूरज, उमा देवी व अन्य अज्ञात के खिलाफ धारा 120-B .419. 420.467 .468 . 471, एससी/एसटी एक्ट मे केस दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आनंद गुप्ता ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी, कूट रचना, एससीएसटी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।