जिलाधिकारी का शक्त आदेश भूसा बनाने वाले मशीन पर लगा रोक-संबंधित थानाध्यक्ष को शक्त निर्देश
भारत रक्षक न्यूज
राजेश गौतम महराजगंज
महराजगंज जिलाधिकरी का शक्त आदेश गेहूं की फसल तैयार हो गई है और जिसकी सुरक्षित कटाई एवं भंडारण नितांत आवश्यक है। विगत वर्षों में गेहूँ की खड़ी फसल में आग लग जाने के कारण व्यापक रुप में क्षति दर्ज की गयी है। गेहूँ की तैयार फसल को कृषकों द्वारा कम्बाईन मशीन एवं हाथों से कटाई की जारही है।
कृषकों द्वारा कम्बाईन मशीन के साथ भूसा बनाने की मशीन (स्ट्रा रीपर) से गेहूँ के बचे हुए डण्ठल को काटकर भूसा बनाया जा रहा है।
विगत वर्ष के अनुभव एवं प्राप्त शिकायतों के आधार पर स्ट्रा रीपर मशीन से निकलने वाली चिंगारी से फसल एवं उसके अवशेष में आग लग जाती है,
जिसके कारण आस-पास गेहूँ की खडी फसल में आग लगने की पूर्ण आशंका उत्पन्न होती है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-30 के प्रस्तर 2 के बिन्दु सं0-3, 5, 10 एवं 20 में वर्णित नियमों व निर्देशों के आधार पर संभावित
आपदा के न्यूनीकरण व शमन हेतु स्ट्रा रीपर युक्त मशीन का प्रयोग दिनांक 20.04.2024 तक के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। तदोपरांत समुचित
व्यवस्थाओं जैसे-जल का भण्डारण, अग्निशमन यंत्र, बालू आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कटाई कार्य कराये जाने की संस्तुति की जाती है।-महराजगंज क्षेत्रांतर्गत स्ट्रा रीपर युक्त मशीन का फसल अवशेष को काटने में प्रयोग किये जाने एवं फसल अवशेष /डण्ठल में आग लगाने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष निम्न निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
1. समस्त लेखपाल/बीट कांस्टेबल / ग्राम पंचायत सचिव/चौकीदार अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण / प्रवर्तन करते हुए सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कहीं भी स्ट्रा रीपर युक्त मशीन से फसल अवशेष की कटाई न हो और न ही फसल अवशेष /डण्ठल में आग लगाया जाय। स्ट्रा रीपर युक्त मशीन के प्रयोग/डण्ठल में आग लगाने की घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अपने उच्चाधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित करें अन्यथा संबंधित कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
2. यदि प्रवर्तन कार्य में लेखपाल/बीट कांस्टेबल/ग्राम पंचायत सचिव/चौकीदार द्वारा कोई लापरवाही की जाती है तो उनके विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रत्येक ग्राम स्तर पर इस सम्बन्ध में तत्काल बैठक कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
3. कृषि विभाग द्वारा अपने ग्राम स्तरीय अधिकारियों / कर्मचारियों के माध्यम से भी निगरानी कराते हुए सुनिश्चित किया जाय कि कहीं भी स्ट्रा रीपर युक्त मशीन से फसल अवशेष की कटाई न हो।
4. राजस्व एवं कृषि विभाग के सम्बन्धित अधिकारी तथा ग्राम स्तरीय कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि दिनांक 20.04.2024 के पूर्व भूषा बनाने वाले रिपर मशीनों का संचालन न हो। यदि इस अवधि में मशीन का संचालन होना पाया जाता है तो उसे नियमानुसार सीज कर खण्ड विकास स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान के सुपुर्दगी में रखी जायेगी।
5. राजस्व एवं कृषि विभाग द्वारा अग्निकाण्ड से होने वाली घटनाओं से बचाव हेतु उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ एवं राहत आयुक्त कार्यालय, उ०प्र० शासन द्वारा जारी “क्या करें-क्या न करें” एवं बचाव के उपाय का ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय