चेक बाउंस मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए एक साल की सजा
ब्यूरो चीफ बिपिन सिंह महराजगंज
भारत रक्षक न्यूज
महराजगंज/भारत रक्षक न्यूज न्यायालय ने चेक बाउंस और धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त अशोक कुमार मौर्य को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) त्वरित न्यायालय/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार सिंह ने 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार, कन्हैया और अशोक कुमार मौर्य की दुकानें पुरैना चौराहे पर एक-दूसरे के बगल में स्थित हैं। दोनों के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध थे। वर्ष 2018-19 में अशोक कुमार मौर्य को सरकारी देसी शराब बेचने का लाइसेंस मिला तो उसने कन्हैया से आर्थिक मदद मांगी। कन्हैया ने उपलब्ध धन के साथ-साथ ब्याज पर कर्ज लेकर अशोक कुमार मौर्य के फर्म के खाते में राशि जमा कर दी। जब कन्हैया ने रुपये मांगे तो अशोक टाल-मटोल करने लगा। 24 अप्रैल 2019 को अशोक ने कन्हैया को 8 लाख रुपये का एक चेक दिया। कन्हैया ने चेक को अपने खाते में जमा किया लेकिन चेक हर बार बाउंस हो गया। कन्हैया ने इसकी जानकारी अशोक को देकर अपने पैसे मांगे। अशोक ने लगातार टालमटोल की और 10 मई 2019 को चेक की राशि देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, अशोक ने कन्हैया को धमकी दी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर परेशान करेगा। अशोक के रवैये से परेशान होकर कन्हैया ने 17 मई 2019 को अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा। इसके बावजूद अशोक ने भुगतान नहीं किया। कन्हैया ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अशोक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अशोक कुमार मौर्य को दोषी पाया।



