फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नियुक्त मास्टर बर्खास्त
भारत रक्षक न्यूज
महराजगंज। निचलौल क्षेत्र के बसंतपुर प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पर तैनात मऊ जिला निवासी राजाराम गोंड़ का जाति प्रमाण पत्र फर्जी मिलने पर शनिवार को बर्खास्त कर दिया गया। वेतन की रिकवरी भी की जाएगी। आरोपी शिक्षक पर केस भी दर्ज किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, शिक्षक राजाराम गोंड़ का 28 अक्तूबर 2013 को निर्गत अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र संख्या 62113500 0074 को तीन अप्रैल को निरस्त कर दिया गया था।
निचलौल क्षेत्र के बसंतपुर प्राथमिक विद्यालय में तैनात के आधार पर शिक्षक की सेवा से बर्खास्त हुए बसंतपुर प्राथमिक विद्यालय के ही एक सहायक अध्यापक विनय कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में सहायक अध्यापक राजाराम गोंड़ निवासी दादनपुर पिड़सुई, अमिला, तहसील-घोसी जनपद मऊ के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र को याचिका संख्या 38714 के माध्यम से चुनौती दी थी। जनपदीय प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति ने शिकायतकर्ता विनय कुमार सिंह व आरोपी सहायक अध्यापक राजाराम
गोंड़ की ओर से उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के अवलोकन व परीक्षण के बाद यह पाया कि अभिलेखों में राजाराम गोंड़ के परिजनों को कहार जाति दर्शाया गया है जो पिछड़ा वर्ग में आता है।
समिति ने आरोपित सहायक अध्यापक राजाराम गाँड़ व रामप्रवेश गोंड़ के पक्ष में जारी अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र को इस श्रेणी के अंतर्गत न पाए जाने के कारण निरस्त करते हुए शिकायतकर्ता की शिकायत को निस्तारित कर दिया। बीएसए श्रवण कुमार गुप्ता ने बताया कि शिक्षक अगस्त 2014 में नियुक्त हुआ था। उसे बर्खास्त करते हुए रिकवरी की जाएगी